
मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजना में विवाह करने पर मिलते हैं 02 लाख रुपये
📝 खरगोन से अनिल बिलवे की रिपोर्ट…
प्रदेश में निवासरत कल्याणियों (विधवा) को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने एवं जीवन की नई शुरूआत करने एवं प्रोत्साहन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजना संचालित की जा रही है। कलेक्टर सुश्री भव्या मित्तल ने जिले के समस्त जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों एवं नगरीय निकायों के मुख्य नगर पालिका अधिकारियों को निर्देशित किया है कि मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता का प्रभावी क्रियान्वयन किया जाए।
मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजना के पात्रता के मापदण्ड
खरगोन – 07/02/2025 :- मुख्यमंत्री कल्याण विवाह सहायता योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए कल्याणी व कल्याणी का पति मप्र के मूल निवासी हो। विवाह के समय कल्याणी की न्यूनतम आयु 18 वर्ष या उससे अधिक व कल्याणी के पति की आयु 21 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। कल्याणी आयकरदाता न हो तथा कल्याणी शासकीय कर्मचारी व अधिकारी न हो, किसी राज्य/केन्द्र सरकार या शासन हित पोषित निगम उपकम संस्था के अधीन कार्यरत अधिकारी व कर्मचारी नहीं होना चाहिए। कल्याणी को परिवार पेंशन प्राप्त नहीं हो रही हो। कल्याणी का जिस व्यक्ति से विवाह हुआ हो उसकी पूर्व से कोई जीवित संतान नहीं होना चाहिए। कल्याणी व कल्याणी के पति की समग्र आई.डी में पंजीयन होना चाहिए। इस योजना के अंतर्गत विधवा महिला का विवाह कराने पर उसे 02 लाख रुपये की सहायता राशि प्रदान की जाती है। इसके लिए कल्याणी (विधवा) की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होना चाहिए।